जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेश की पालना में निम्न दुकानों को खोले जा सकने के संबंध में आदेश जारी किए है।
उन्होंने बताया कि रेंस्टोरेंट/भोजनालय आदि (केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी), मिठाई की दुकाने (केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी), ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर ढाबे, हार्डवेयर की दुकानें (प्लम्बिंग, कारपेन्टरी, पेंट आदि), निर्माण सामग्री दुकानें, एसी, कूलर, टीवी/इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युत संबंधी दुकाने, इलेक्ट्रोनिक रिपयेरिंग दुकानें/सेवाएं, वाहन विक्रय शोरूम अब खोले जा सकेगें।
उन्होंने बताया कि समस्त दुकाने कार्यस्थल के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेशों निर्देशों की पालना की जाएगी। सुरक्षा उपायों-यथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता, बिना मास्क पहने ग्राहक को विक्रय नहीं करना, निरंतर सेनेटाइजेशन व्यवस्था आदि की पूर्ण पालना करेंगे।
जिला कलेक्टर ने बताया कि उक्त आदेश जीरो मोबिलिटी क्षेत्र उपखंड क्षेत्र बामनवास, बौंली के चिन्हित क्षेत्र एवं गंगापुर सिटी की चिन्हित नगरीय सीमा में लागू नहीं होगा तथा कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र/नगर परिषद आदि में स्वतः ही उक्त आदेश निरस्त माना जावेगा।
आदेश की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा/अभियोग चलाया जाएगा।