नई दिल्ली: ऑनलाइन ठ*गी पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) से जुड़े नए नियम प्रस्तावित किए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक पहली बार किसी नए बैंक अकाउंट में 10 हजार रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करता है, तो उस ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे का अनिवार्य वेटिंग पीरियड लागू किया जा सकता है।
इस दौरान ग्राहक चाहे तो भुगतान रद्द भी कर सकेगा। RBI का मानना है कि इससे ऑनलाइन ठ*गी के बढ़ते मामलों, खासकर Authorised Push Payment (APP) फ्रॉ*ड, पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। APP *फ्रॉड में ठ*ग लोगों को झां*से में लेकर खुद उनसे पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं।
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