सवाई माधोपुर: राज्य सरकार (Government of Rajasthan) ने कृषि शिक्षा (Agricultural Education) को बढ़ावा देने और छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रोत्साहन राशि के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कृषि आयुक्तालय, जयपुर (Directorate of Agriculture Jaipur) द्वारा संचालित इस योजना के तहत कृषि (Agriculture) विषय में अध्ययनरत छात्राओं को उनकी शिक्षा (Education) के स्तर के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) लखपत लाल मीना ने बताया कि योजना के तहत कक्षा 11वीं एवं 12वीं में कृषि विषय की छात्राओं को 15 हजार रुपये, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कृषि की पढ़ाई कर रही छात्राओं को 25 हजार रुपये, जबकि कृषि विषय में पीएचडी (PhD) कर रही छात्राओं को 40 हजार रुपये प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ केवल राजस्थान (Rajasthan) की मूल निवासी छात्राओं को मिलेगा, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कृषि विषय का अध्ययन कर रही हों। जो छात्राएं पिछले वर्ष अनुत्तीर्ण होकर उसी कक्षा में दोबारा प्रवेश लेंगी, सत्र के बीच पढ़ाई छोड़ देंगी या केवल श्रेणी सुधार के लिए अध्ययन करेंगी, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना प्रभारी एवं सहायक कृषि अधिकारी रामकेश मीना ने बताया कि छात्राएं 1 जुलाई 2026 से 31 जनवरी 2027 तक ई-मित्र या अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल (Kisan Sathi Portal) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन कृषि विभाग (Agriculture Department) एवं संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा किए जाने के बाद पात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी। जिन विद्यालयों को हाल ही में कृषि विषय की मान्यता मिली है, वे भी राज किसान पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
योजना से संबंधित किसी भी जानकारी या आवेदन में तकनीकी समस्या होने पर संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) कार्यालय में योजना प्रभारी रामकेश मीना तथा कृषि पर्यवेक्षक दिव्या मीना से संपर्क किया जा सकता है।
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