जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर सुधीर चौधरी द्वारा लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुये धुम्रपान सामग्री के खिलाफ कार्यवाही करने, व लॉकडाउन की पालना करने के संबंध में दिये निर्देशानुसार अति. पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र कुमार यादव व पुलिस उप अधीक्षक दिनेश कुमार सीओ सिटी के निकट सुपरविजन मे मन थानाधिकारी शैतान सिंह
उ.नि. मय कानि. रामरुप कानि., रवीन्द्र कानि. मय चालक वीरेन्द्र कानि. ने अनिल कुमार उर्फ चेंटा पुत्र मंगतीलाल निवासी मुनीमो का बाग वजीरपुर की दुकान व गोदाम पर दबिश दी। मुल्जिम के गोदाम व दुकान से चार पैकेट विमल मय मसाला, तीन पैकेट नटराज, तीन पैकेट सफल, तीन पैकेट स्वागत, 2 पुडा बाबू छाप बीड़ी के मिले तथा बताया कि बाकी जर्दा गुटखा बीड़ी गोदाम मे होना बताया, जिनको हमरा लेकर गोदाम को चैक किया तो संजय छाप जर्दा 14 पैकेट, तानसेन जर्दा 10 पैकेट, 1 पैकेट सफल छाप जर्दा, 24 पैकेट गोल्डमोहर, 16 पैकेट गोल्ड मोहर जर्दा मसाला, गोल्ड फ्लैग सिगरेट 43 पैकेट मिले। जिनको तीन बोराे मे भरकर मौके पर ही बोरो का बजन किया तो कुल बजन 40.360 किग्रा है। जिस पर मुकदमा नं. 71/20 धारा 188, 269, 270 आईपीसी, 9/11 राजस्थान धूम्रपान अधि. 2000 व धारा 51 आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 मे दर्ज कर तफ्तीश भरत सिंह एएसआई के जिम्मे की गयी।
इसी प्रकार भरत सिंह एएसआई मय धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि. मय संजय कुमार कानि. मय सत्यप्रकाश कानि. मय प्राइवेट जीप के मुकेश उर्फ पिन्टू पुत्र मंगतीलाल निवासी मुनीमो का बाग वजीरपुर थाना वजीरपुर की दुकान अग्रवाल धर्मशाला के पास वजीरपुर मे दबिश दी गयी तो दुकान से सफल तम्बाकू प्रीमियम मधुबल के 28 पैकेट मिले जिनका कुल बजन 12 किग्रा है। जिस पर मुकदमा नं. 72/20 धारा 188, 269, 270 आईपीसी, 9/11 राजस्थान धूम्रपान अधि. 2000 व धारा 51 आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 मे दर्ज कर तफ्तीश जगदीश सिंह हैड कानि. के जिम्मे की गयी।