जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में नगरीय निकाय (Urban Local Body Election) और पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस अब खत्म हो गया है। सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में हुई सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) और ओबीसी आयोग (OBC Commission) ने चुनाव (Election) कार्यक्रम का विस्तृत रोडमैप पेश किया। हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार (Government of Rajasthan)और आयोग को 15 नवंबर 2026 से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट में पेश हलफनामे के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा 17 अगस्त 2026 को की जाएगी, जबकि पंचायत चुनाव की घोषणा 23 सितंबर 2026 को होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ओबीसी आयोग को राजनीतिक आरक्षण संबंधी अंतिम रिपोर्ट 5 अगस्त तक सौंपने के निर्देश दिए। इसके बाद नगरीय विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को 15 अगस्त तक आरक्षण (Reservation) की लॉटरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय पर नहीं आती है, तब भी चुनाव प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी।
नगरीय निकाय चुनाव के लिए 22 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी। 27 अगस्त तक नामांकन (Nomination) दाखिल किए जा सकेंगे, 29 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 31 अगस्त तक नाम वापस लिए (Nomination Withdrawal) जा सकेंगे। 1 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
निकाय सदस्यों के लिए मतदान (Voting) दो चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 सितंबर और दूसरे चरण की 9 सितंबर को होगी। 11 सितंबर को मतगणना (Vote Counting) कराई जाएगी।
निकाय अध्यक्ष पद के लिए 12 सितंबर को लोक सूचना जारी होगी। 14 सितंबर तक नामांकन, 15 सितंबर को जांच और 16 सितंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। 19 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान और मतगणना होगी, जबकि 20 सितंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा।
पंचायत चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम भी सरकार ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया है, जिसकी घोषणा निर्धारित तिथि पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी।
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