महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर हुआ आयोजित
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार नेशनल कमीशन फॉर वूमेन द्वारा निर्देशित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में नगर परिषद सभागार सवाई माधोपुर में महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक जागरूकता अभियान में रिसोर्स पर्सन अभय कुमार गुप्ता ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को पारिवारिक कानून, महिलाएं और भारतीय संविधान, क्रिमिनल और सिविल लॉ, श्रमिक कानून, महिलाओं और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार, हिरासत में ली गई महिलाओं के अधिकार आदि विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा कर जानकारी प्रदान की तथा उपस्थित महिलाओं को बताया कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 एवं 35 क संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से हैं। भारतीय नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की। रिसोर्स पर्सन अभय कुमार गुप्ता ने पारिवारिक कानून के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि हर हिंदू स्त्री पुरुष दूसरे हिंदू स्त्री पुरुष से विवाह कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। एक विवाह तय किया गया है, दूसरा विवाह दंडनीय है एवं न्यायिक पृथक्करण, विवाह संबंध विच्छेद, विवाह शून्यता की डिग्री की घोषणा की व्यवस्था की गई है। श्रमिक कानून के बारे में बताया कि किसी राज्य द्वारा निर्मित उन कानूनों को श्रम कानून कहते हैं जो श्रमिक, रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियनों तथा सरकार के बीच संबंधों को स्थापित करें। अभय कुमार गुप्ता ने क्रिमिनल एवं सिविल लॉ की जानकारी देते हुए अश्लीलता, दहेज हत्या, एसिड अटैक, महिलाओं की शीलता का अपमान, अपहरण बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न, क्रूरता, घरेलू हिंसा, यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम 2012 आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में पधारे सभी महिलाओं का धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन किया गया।
नालसा योजनाओं पर ऑनलाइन जागरूकता शिविर हुआ आयोजित
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में सिस्को वेबैक्स के माध्यम से नालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं पर ऑनलाइन विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
ऑनलाइन विधिक जागरूकता अभियान में पैनल अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने शिविर से जुड़े हुए जिले के पैरा लीगल वालंटियर पैनल अधिवक्ता गण एवं अन्य आमजन को नालसा द्वारा संचालित आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना, तस्करी और यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2015, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2015, बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवा योजना 2015, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा योजना 2015, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन योजना, आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण विधिक सेवा योजना 2015, नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवा योजना 2015 एवं रालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।