नगर परिषद वार्ड पार्षद अभ्यर्थियों की मंगलवार को रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम कपिल शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली तथा आचार संहिता, कोरोना गाईडलाइन, अधिकतम खर्च सीमा और लेखों का संधारण ,चुनाव प्रचार समेत कई बिन्दुओं को बारीकी से समझाया तथा इनकी पालना के निर्देश दिये।
एसडीएम ने बताया कि प्रत्याशी अधिकतम ढेड लाख रूपये तक खर्च कर सकता है तथा इसका लेखा निर्धारित प्रारूप में परिणाम आने के 15 दिवस के भीतर जमा करवाना होगा। प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी मतदाता को कोई भी प्रलोभन नहीं देंगे।

सरकारी कार्यालय, भवन पर प्रचार सामग्री लगाना वर्जित है, निजी सम्पति पर मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव-प्रचार हेतु सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर आदि लगाए जाते है तो निर्धारित शुल्क जमा करवाकर नगर परिषद से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
प्रचार के लिये धार्मिक स्थल का उपयोग तथा धर्म, जाति के आधार पर वोट मांगना वर्जित है। पोस्टर मुद्रण करने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क की पालना करनी होगी। मतदाता को अभ्यर्थी की ओर से दी जाने वाली पहचान पर्ची सादा सफेद कागज वाली हो। इस पर अभ्यर्थी या दल का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित न हो।
एसडीएम ने बताया कि कोई भी कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। प्रचार के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। घर-घर प्रचार के समय 5 से अधिक व्यक्ति न हों। अभ्यर्थी मतदान केन्द्रों के बाहर बनाये जाने वाले बूथ पर सेनेटाईजर की व्यवस्था रखेगा। मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जाएगा। बूथ में आवश्यक भीड़ नहीं हो, इसके लिए एक बार में केवल एक मतदाता ही खड़ा हो सकेगा। बूथ पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं रखी जायेगी। चुनावी सभा एवं रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं है। प्रचार हेतु अभ्यर्थी को एक वाहन की अनुमति होगी। वाहन में अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति नहीं बैक सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने की अनुमति होगी, जिसमें वाहन के ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकेगा। लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार प्रातः 8 बजे से सांय 8 बजे तक ही अनुमत है परन्तु ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रभावी विधि के अन्तर्गत नियत डेसीमल के अनुसार किया जाएगा। चुनाव कार्यालय पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
चुनाव प्रचार में वाहन का उपयोग मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकेगा। वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक का नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित सक्षम अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन उपयोग की अनुमति निर्धारित प्रारूप-ख में जारी की जायेगी। प्रचार-प्रसार हेतु बस, ट्रक, मिनिबस, मेटाडोर, पशुचालित वाहन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी मतदाता सहायता बूथ कैम्प नहीं लगा सकता। इस बूथ पर 2 गुना 5 फीट का एक बैनर का लगाया जा सकता है। बैनर पर किसी का फोटो या नारा नहीं होना चाहिए। मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर की परिधि में किसी मतदाता से मत याचना नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दे।
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