11 दिसम्बर को सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी नगर परिषद क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत उन श्रमिकों, कामगारों का सवैतनिक अवकाश रहेगा, जिनका नाम नगर परिषद चुनाव की वोटर लिस्ट में है। इसका उल्लंघन होने पर नियोजक पर 500 रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
दोनों नगर परिषद की मतदाता सूची में जिस भी सरकारी या गैर सरकारी कार्मिक का नाम अंकित है, उसे सवैतनिक अवकाश दिया जाना है चाहे मतदाता किसी अन्य जगह कार्यरत हो। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र किशन ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों नगर परिषद क्षेत्रों में 11 दिसम्बर को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है।