Thursday , 3 October 2024
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कलेक्टर ने होटेलियर्स एवं गाइड प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश

जिले में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जरूरी प्रोटोकाॅल एवं गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाए। केरल एवं महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक रूप से देखी जाए। नेगेटिव रिपोर्ट के बिना होटल में प्रवेश नहीं दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। ये निर्देश जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने होटेलियर्स, गाइड प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में दिए।
कलेक्टर ने कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। आर्थिक गतिविधियां चलती रहे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक इंतजाम एवं सुरक्षात्मक उपायों की पालना किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोरोना के पाॅजिटिव केस न के बराबर है, लेकिन महाराष्ट्र, केरल एवं कुछ अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि घबराने, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवश्यकता है सुरक्षा उपाय अपनाने, सावधानियां बरतने तथा एसओपी एवं गाइडलाइन की पालना करने की।
कलेक्टर ने होटल प्रतिनिधियों को कहा कि केरल एवं महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को होटल में प्रवेश देने से पूर्व आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जांच करें। यदि कोई यात्री बिना जांच के आ भी जाता है तो तुरंत उसकी अस्पताल में जांच करवाएं तथा रिपोर्ट आने तक आईसोलेट करें। प्रतिदिन महाराष्ट्र एवं केरल से आने वाले यात्रियों की सूचना सीएमएचओ, पर्यटन एवं एसडीएम कार्यालय को मेल से दे। होटल में सभी सुरक्षा इंतजाम हो, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेसिंग, नो मास्क-नो एंट्री की पालना हो। फोरेस्ट सफारी के दौरान भी प्रोटोकाॅल की पालना की जाए। सिम्टोमेटिक यात्रियों की जांच करवाई जाए।

Collector instruction to the hoteliers and guide representatives regarding corona pandemic
उन्होंने बताया कि रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर केरल एवं महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट जांच एवं स्क्रीनिंग के लिए डेस्क लगाई गई है। होटल में गेदरिंग के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की सूचना प्रशासन को दी जाए। प्रोटोकाॅल एवं नियमों के अनुसार ही कार्यक्रम हो।
उन्होंने रणथंभौर सेंचुरी बुकिंग की साइट पर आरटीपीसीआर जांच के संबंध में सूचना लाइन चलवाने के वन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 गाईडलाइन के अनुसार शादी समारोह की पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को ई-मेल से देनी आवश्यक है तथा कार्यक्रम में 200 से अधिक मेहमान नहीं होंगे। शादी समेत सभी कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो एन्ट्री” की सख्ती से पालना की जाएगी।
जारी गाईडलाइन के अनुसार सभी आयोजनों में स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाए। सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलर्स आदि को बार-बार सेनेटाईज किया जाए। कलेक्टर ने होटल संचालकों से कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में पूरा सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपनी बारी आने पर टीकाकरण करवाने की बात भी कही।

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