जिले में रविवार को बाजारों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इसी प्रकार सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी नगरीय क्षेत्र में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को नियमानुसार छूट दी जाएगी। इस आदेश की कढ़ाई से पालना तुरंत प्रभाव से की जाएगी। यह निर्णय आज शनिवार को जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मुख्यालय के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में वार्ता के बाद आपसी सहमति से लिया गया। बैठक में जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण का प्रसार लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन द्वारा लगातार समझाइश के साथ ही संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने तथा इसकी चैन को तोड़ने के लिए स्व अनुशासन की आवश्यकता है। लोग अनावश्यक बाजारों में ना निकले, बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क लगाकर निकले, दो गज की दूरी का पालन करें, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूंके। कोरोना की एडवाइजरी एवं मेडिकल प्रोटोकाॅल का पालन करें। कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा सख्ती भी की जाएगी। कोरोना की इस लड़ाई को जीतने के लिए सभी को मिलकर लड़ना होगा। कलेक्टर ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से उनके विचार भी जाने। सबसे वार्ता के बाद रविवार के दिन बाजार, दुकानों पर साप्ताहिक अवकाश रखने का निर्णय लिया। इसी प्रकार रात्रि कर्फ्यू की कड़ाई से पालना करने पर जोर दिया।
बैठक में निर्णय लिया कि अति आवश्यक सेवाओं में नियमानुसार छूट रहेगी। उन्होंने रेस्टोंरेंट में अनावश्यक भीड़ नहीं करने तथा टेक अवे की सुविधा को अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र की पेराफेरी वाले ग्रामीण स्कूल, जिनमें शहरी क्षेत्र के बालक भी अध्ययन के लिए आते है, उनमें भी कक्षा 1 से 9 तक का शिक्षण बंद कर दिया गया है। कलेक्टर ने रेल्वे स्टेशन तथा पाली बोर्डर पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की जांच कार्य को प्रभावी तरीके से करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए। इसी प्रकार वन भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों की भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जांच करने तथा सभी प्रोटोकाॅल की पालना कड़ाई से करवाने के निर्देश डीएफओ को दिए। इसी प्रकार नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि सब्जी विक्रेताओं को एक स्थान पर भीड़ लगाकर खड़े रहने के बजाय अलग-अलग स्थान निर्धारित करने या मोहल्लों में भेजकर सब्जी विक्रय करने की व्यवस्था करवाएं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने सेल्फ अनुशासन की बात कही तथा व्यापारिक संगठनों से कहा कि बिना मास्क आने वाले ग्राहक को सामान नहीं दिया जाए। बहुत कंजस्टेड स्थानों को डिकंजस्टेड जोन के रूप में चिन्हित कर भीड़ कम करवाएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति सजग एवं सतर्क रहे।
जिला कलेक्टर ने धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक, स्वयं सेवी संगठनों से कहा है कि सतर्कता से ही कोरोना संक्रमण रोका जा सकता है इसके लिए कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन की पालना नियमित रूप से की जाये तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करे।
उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण तथा मास्क व सामाजिक दूरी की पालना ही कारगर है। तभी जाकर हम लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंधित उपायों से बच सकेंगे। उन्होंने व्यापार संगठनों से जागरूकता के लिए माइक लगाकर अनाउंस करवाने का भी आग्रह किया।
कलेक्टर ने बताया कि जिले में 64 स्थानों पर 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के कोविड वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। यह कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरह कारगर तथा सुरक्षित है। बैठक में व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करने तथा प्रशासन का हर प्रकार से सहयोग करने का भरोसा दिलाया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डाॅ. सूरज सिंह नेगी, सीईओ जिला परिषद रामस्वरूप चौहान, सीएमएचओ, उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा, नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र यादव, सीपीओ बाबूलाल बैरवा, आरसीएचओ डाॅ. कमलेश मीना सहित अन्य अधिकारी एवं व्यापारिक संगठनों के शंकरलाल माली, वृंदावन मथुरिया, दीपक सोनी, दीनदयाल अग्रवाल, मोहन लाल मंगल, देवेन्द्र सिंह राठौड़, सत्य नारायण बंसल, रूपेश नामा, सुनील जैन, रमेश चंद पंसारी, महेश कुमार, अशोक कुमार, रविशंकर नामा, गोपाल लाल, हरीश बैरवा, हरिबाबू बंसल सहित विभिन्न व्यापार संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।