अनियमितताओं के चलते औषधि अनुज्ञापन पत्र किया निलम्बित

अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स श्रीराम मेडिकल स्टोर गंगापुर सिटी का औषधि अनुज्ञापन पत्र 3 से 7 मई तक 5 दिन के लिये अस्थाई रूप से निलम्बित किया है।
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