11 वर्षीय नाबालिग बालक का अपहरण कर सामुहिक कुकर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

11 वर्षीय नाबालिग बालक का अपहरण कर सामुहिक कुकर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, आरोपी मोनू उर्फ मोहन लाल पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी खिलचीपुर की जमानत याचिका की खारिज, पीड़ीत एवं राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दीपक पांडे ने सुनाए आदेश, गत 13 अगस्त 2020 को आरोपी किया था गिरफ्तार, आरोपी मोनू उर्फ मोहन लाल तब ही से चल रहा था न्यायिक अभिरक्षा में।
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