जिला प्रमुख और प्रधान पदों लिये सोमवार को नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जायेंगे, इसी दिन मतदान होगा। जिले में चुनाव और कोरोना को देखते हुए पहले से ही धारा 144 लगी हुई है। जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने बताया है कि सोमवार को जिला प्रमुख और प्रधान तथा मंगलवार को उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र के आसपास बेवजह खड़े लोगों पर आईपीसी की धारा 188 और महामारी नियंत्रण एक्ट के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि धारा 144 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के जुलूस पर पूर्ण पाबंदी है। किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन, लाउड स्पीकर पर रोक है। 2 गज दूरी और मास्क के प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का हथियार, लाठी, गंडासा, चाकू पाया गया तो आर्म्स एक्ट व आईपीसी के अन्तर्गत कार्रवाई होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने युवाओं से अपील की है कि लोकतांत्रिक अधिकार के अन्तर्गत आपने पंचायत राज चुनावों में मतदान किया है, अब जिला प्रमुख और प्रधान निर्वाचन में जिनका मताधिकार है, वे मत का उपयोग करेंगे, युवा अपने घरों में रहें, बेवजह घर से निकल कर तथा भीड़ का हिस्सा बनकर कोरोना गाइडलाइन और धारा 144 का उल्लंघन न करें। इससे मुकदमेबाजी से उनका कैरियर खराब हो सकता है। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट ने सम्बंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि धारा 144 का पूर्णतया पालन करवाएं तथा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करें।
यह होगा कार्यक्रम – सोमवार को जिला प्रमुख और प्रधान तथा मंगलवार को उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव होगा। बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी। नाम निर्देशन पत्र सुबह 11 बजे तक जमा किये जाएंगे। साढ़े 11 बजे से इनकी संमीक्षा होगी। 1 बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा। इसके तुरन्त बाद चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। आवश्यक हुआ तो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे।