न्यायालय ने एक चेक अनादरण के मामले में कैलाश चंद शर्मा निवासी जनता जोधपुर स्वीट होम बजरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, सवाई माधोपुर के समक्ष पेश करने के लिए पुलिस थाना मानटाउन को आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता अब्दुल हासिब ने बताया कि परिवादी उदय वर्मा निवासी गणेश नगर बी सवाई माधोपुर ने एक मुकदमा नंबर 324/2018 पुलिस थाना मानटाउन में मनोज कुमार पटेल के खिलाफ क्रिप्टो करेंसी के मामले में धोखाधड़ी का दर्ज करवाया। जिसमें पुलिस ने मनोज कुमार पटेल को गिरफ्तार किया।
जिसकी जमानत करवाने के लिए अभियुक्त कैलाश चंद शर्मा ने स्वयं को मनोज कुमार पटेल का मित्र और उसकी कम्पनी में सहयोगी होने व प्रसिद्ध जनता जोधपुर स्वीट होम का मालिक होने का विश्वास दिलाया और परिवादी को जमानत के झांसे में लेकर चेक जारी किया।
जिसके अनादरित होने के बाद चेक राशि 493400/_ रुपए की अदायगी नहीं की। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को 31 मार्च 2021 को आदेश दिया की वह परिवादी के बैंक खाते में राशि 5 लाख 42 हजार 750 रुपए जमा करवाए।
न्यायालय ने अभियुक्त को सम्मन, जमानती वारंट से तलब किया और बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने अभियुक्त कैलाश चंद शर्मा को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश पुलिस थाना मानटाउन को दिए हैं।
अधिवक्ता अब्दुल हासिब ने जानकारी दी कि उक्त अभियुक्त कैलाश चंद शर्मा के खिलाफ इसी प्रकार के अन्य चेक अनादरण के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिनमे उपस्थित नहीं हो रहा है। एक मुकदमा धोखाधड़ी का पुलिस थाना मानटाउन में दर्ज हैं, जो जेरे अनुसंधान है।