नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी पांच लोगों को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि मामले में आरोपी लालचंद कोली, रिंकू महावर, रामजी लाल उर्फ काडा जाट, बुद्धीसागर जाट व गोविंद जाट निवासी बहरावंडा खुर्द थाना खंडार को न्यायालय ने दोष सिद्ध माना। इस पर आरोपी रामजीलाल को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 71 हजार अर्थदंड, रिंकू को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 70 हजार अर्थदंड व लालचंद, बुद्धिसागर व गोविंद को 80 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी रामजीलाल को 363 आईपीसी के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास 5 हजार अर्थदंड, 366 आईपीसी के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदंड, 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार अर्थदंड, 342 आईपीसी के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार अर्थदंड व 5, (ह)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार अर्थदंड, रिंकू को 363 आईपीसी के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार अर्थदंड, 366 आईपीसी के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपए अर्थदंड, 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार अर्थदंड, व 5(ह)/6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार अर्थदंड व लालचंद बुद्धिसागर व गोविंद को 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार अर्थदंड व 5(ह)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।