जिला पॉक्सो न्यायालय ने दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में आरोपियों द्वारा की गई जमानत की अर्जियों को खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी सुरेंद्र कीर पुत्र ताराचंद कीर निवासी नटवाड़ा थाना बरौनी जिला टोंक का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया।
आरोपी गत 29 नवम्बर 2022 से ही न्यायिक हिरासत में चल रहा था। इसी प्रकार नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के एक अन्य मामले में आरोपी शेरसिंह मीणा पुत्र शिवलाल मीणा निवासी नारोली चौड़ थाना बाटोदा का जमानत प्रार्थना पत्र भी न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपी गत 11 अप्रैल 2023 से न्यायिक हिरासत में चल रहा था।