Friday , 5 July 2024
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निर्वाचन विभाग के सराहनीय प्रयास, मतदाताओं को मिल रही है अनेक सुविधाएं

जिले में 26 अप्रैल को मतदान होना है। जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को विभिन्न सुविधाए उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि जिले में दूसरे चरण में मतदान होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले मतदाताओं की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को 8 अप्रैल तक उपलब्ध करवाई जाएगी। विशेष मतदान दल गठित कर उनके प्रशिक्षण की सभी प्रकिया 13 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी।

 

होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा दौर 22 से 23 अप्रैल के बीच होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होम वोटिंग की सुविधा विकल्प के रूप में है। लोकसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग की सुविधा ऐसे मतदाताओं को मिलती है, जो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हों या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता श्रेणी के विशेष योग्यजन हों। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। पात्र मतदाता सुविधा का चयन करने के लिए फॉर्म 12-डी भरकर बीएलओ को देंगे।

 

Commendable efforts of Election Department, voters are getting many facilities

 

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान “कोई मतदाता न छूटे” के उद्देश्य के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। जिले भर में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियों को बढ़ाया गया है। साथ ही, आईटी का प्रयोग भी किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी और आसान बनाने के क्रम में एक नवाचार करते हुए डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलट) के लिए एक सुविधा पोर्टल “पोस्टल बड्डी” भी तैयार किया है।

 

इसके माध्यम से डाक मतपत्रों के लिए आवेदन से लेकर मतदान तक की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। होम वोटिंग के लिए राज्य विधानसभा चुनाव-2023 में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता पात्र थे। लोकसभा चुनाव के दौरान इसे बढ़ाकर 85 वर्ष किया गया है। पात्र मतदाताओं की संख्या पहले के मुकाबले कम होने के बावजूद भी होम वोटिंग के लिए अधिक रूझान निर्वाचन विभाग के इन प्रयासों का ही परिणाम है।

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