Monday , 30 September 2024
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अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से देखेंगे लोकसभा चुनावों के नतीजे, कोर्ट से नहीं मिली राहत

कथित श*राब घोटाले में अंतरिम जमानत पर रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो दो जून को तिहाड़ जेल चले जाएंगे। 2 जून यानि कल जेल जाने के बाद उन्हें अब लोकसभा चुनाव के नतीजे तिहाड़ जेल में ही देखने पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत एक जून को खत्म हो रही है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

 

 

कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल पर याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। याचिका पर अब फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा। शुक्रवार को जारी एक वीडियो संदेश में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, “सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए मुझे 21 दिन का समय दिया था और कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं और परसों मुझे सरेंडर करना है और मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मैं दोपहर तीन बजे निकलूंगा।” “मुझे नहीं पता कि ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फख्र है।”

 

 

Arvind Kejriwal will see the results of Lok Sabha elections from Tihar Jail, no relief from court

 

 

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि, “इन्होंने मुझे कई तरह से झुकाने, तोड़ने और चुप करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। जब मैं जेल में था, मुझे कई तरह से प्रताड़ित किया, इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दीं। मैं 20 साल से गंभीर शुगर का मरीज हूं, 10 साल से रोज इंसुलिन लगते हैं। कई दिनों तक इंसुलिन न मिलने के कारण शुगर 300 से अधिक पहुंच गया। मेरा वजन 6 किलो कम हो गया।” “अभी मैं बाहर हूं, फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है कई टेस्ट कराने होंगे।’ केजरीवाल जमानत पर 10 मई को बाहर आए थे।

 

 

 

सशर्त जमानत में कोर्ट ने क्या कहा था?

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि लोकसभा चुनाव पांच साल में होने वाली एक अहम लोकतांत्रिक घटना है। अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वो ”समाज के लिए खतरा” नहीं हैं। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत का आदेश सुनाया था।

आदेश में कहा गया कि केजरीवाल, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि किसी आदेश पर दिल्ली के उप राज्यपाल की मंजूरी हासिल करने के लिए उनके हस्ताक्षर की जरूरत न हो। केजरीवाल अपने खिलाफ चल रहे मौजूदा केस के बारे में कोई बयान नहीं देंगे और केस से जुड़े गवाहों से बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि, केजरीवाल अपनी सियासी गतिविधियां जारी रख सकते हैं।

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