जिला पोक्सो न्यायालय द्वारा नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी हरकेश माली को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया है।

पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि थाना बहरावण्डा कलां में दर्ज नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को 14 जून 2018 को गिरफ्तार किया गया था। अनुसंधान के बाद आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया गया था। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय पोक्सो द्वारा आरोपी की दोषसिद्ध कर 363 आईपीसी में तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार जुर्माना से दण्डित किया गया।
Vikalp Times – Janta Ka Media विकल्प टाइम्स – जनता का मीडिया