सवाई माधोपुर: बिलोली नदी निवासी कुंती देवी पत्नी दिलखुश मोग्या को प्रसव पीड़ा होने पर 19 जून को सांय 5ः30 बजे परिजन राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलारना स्टेशन लेकर पहुंचे। लेकिन स्वास्थ्य केन्द्र पर ताला लगा होने और स्टाफ की अनुपस्थिति के चलते, परिजनों को अस्पताल परिसर में टीनशेड के नीचे खुले में ही प्रसव कराना पड़ा। सूचना देने के बावजूद चिकित्सा अधिकारी और एएनएम मौके पर नहीं पहुंचे।
इस घटना को गंभीर मानते हुए जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलारना स्टेशन डॉ. सचिन शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार किया है। साथ ही, चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन शर्मा एवं एएनएम किरण के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।
कलक्टर ने सीएमएचओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मलारना स्टेशन पर वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने भविष्य में ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति रोकने हेतु प्रकरण की समुचित जांच कर दोषी अधिकारियों और कार्मिकों की जिम्मेदारी तय करने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुड़ानिया की अध्यक्षता में तीन सदस्य कमेटी का गठन किया है। इस समिति में सीएमएचओ डॉ. अनिल कुमार जैमिनी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका सक्सेना को सदस्य नियुक्त किया गया है। कलक्टर ने कमेटी को जनस्वास्थ्य से जुड़ी लापरवाही को किसी भी सूरत में सहन नहीं करते हुए दोषियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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