सवाई माधोपुर: सहायक निदेशक कृषि विस्तार एवं कृषि अधिकारी द्वारा खुदरा उर्वरक विक्रेता के निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर अनुज्ञापत्र प्राधिकारी (उर्वरक) एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) राकेश कुमार अटल ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 उर्वरक विक्रेताओं का अनुज्ञापत्र अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया है।
आदेशानुसार मैसर्स गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी शिवाड़, मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी शिवाड़, मैसर्स जानकी ट्रेडिंग कम्पनी नियम पीएनबी बैंक स्टेशन रोड़ शिवाड़ तथा मैसर्स अंश खाद बीज भण्डार गोठ बामनवास का खुदरा उर्वरक अनुज्ञापत्र अग्रिम आदेश तक निलंबित किया है। उन्होंने उक्त चारों फर्मों को निलंबन अविध के दौरान किसी भी प्रकार की उवर्रक का क्रय-विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए है।
साथ ही, 7 दिवस में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। फर्म द्वारा निर्धारित समयावधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने अथवा जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उर्वरक प्राधिकरण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
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