जयपुर: राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 (SI Bharti 2021) को रद्द करने का फैसला बरकरार रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की खंडपीठ ने शनिवार को एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की अपीलें खारिज कर दीं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पेपर ली*क, धां*धली और गंभीर अनियमितताओं के आरोपों को देखते हुए भर्ती रद्द करना उचित था।
हालांकि, अदालत ने एकलपीठ द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (Rajasthan Public Service Commission) के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। सरकार को आयोग में नियुक्तियों के लिए नया कानून लाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। साथ ही, जिन सदस्यों के खिलाफ एकलपीठ ने टिप्पणी की थी, उन्हें हटाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।
गौरतलब है कि 28 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पेपर ली*क, धां*धली और भारी अनियमितताओं के आधार पर एसआई भर्ती-2021 को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ सरकार और चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील दायर की थी। करीब ढाई महीने पहले 19 जनवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गैर-चयनित अभ्यर्थियों के वकील हरेन्द्र पटेल ने फैसले को बेरोजगार युवाओं के लिए न्याय बताया।
वहीं याचिकाकर्ता कैलास चंद शर्मा ने कहा कि जब किसी भर्ती में पारदर्शिता और गोपनीयता भंग हो जाए, तो उसे रद्द करना जरूरी हो जाता है। यह मामला पहले सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। 24 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे और हाईकोर्ट की खंडपीठ को तीन महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था।
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