सवाई माधोपुर: Sawai Madhopur जिला मुख्यालय स्थित राजकीय सामान्य चिकित्सालय (Government General Hospital Sawai Madhopur) की व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित परिवाद पर जिला स्थायी लोक अदालत (Lok Adalat) ने अस्पताल (Hospital) प्रशासन को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने रजिस्ट्रेशन काउंटर ( Registration Counter) पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करने के लिए अतिरिक्त काउंटर शुरू करने, महिला एवं शिशु अस्पताल (Women and Children’s Hospital) की दोनों खराब लिफ्टों को तत्काल दुरुस्त कराने तथा भविष्य में दोनों लिफ्टें एक साथ बंद न हों, इसके लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

यह जनहित परिवाद सामाजिक कार्यकर्ता हरिप्रसाद योगी की ओर से दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने अस्पताल के चिकित्सकों (Doctor) और नर्सिंग स्टाफ (Nursing Staff) को निर्धारित ड्रेस कोड (Dress Code), एप्रन और नामपट्टिका (Name Plare) के साथ ड्यूटी करने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही अस्पताल प्रशासन से 15 दिन के भीतर इन निर्देशों की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
परिवाद में जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) (Cardiologist) और न्यूरोलॉजिस्ट (Neurologist) की कमी, एंजियोग्राफी (Angiography) सुविधा का अभाव, मरीजों को रेफर किए जाने की समस्या, टेलीमेडिसिन (Telemedicine) एवं सोनोग्राफी (Sonography) सुविधाओं की कमी, अस्पताल परिसर में गंदगी, दुर्गंध और अस्पताल प्रबंधक की नियुक्ति जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं।
इन सभी बिंदुओं को लेकर जिला कलेक्टर (Collector Sawai Madhopur IAS Kanaram) एवं मेडिकल रिलीफ सोसायटी (Medical Relief Society) के अध्यक्ष तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) को पक्षकार बनाया गया था। सुनवाई के दौरान पीएमओ स्वयं अदालत में उपस्थित रहे। जिला स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ने फिलहाल रजिस्ट्रेशन काउंटर, लिफ्ट और ड्रेस कोड से जुड़े मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जबकि अन्य मुद्दों पर अगली सुनवाई में पालना रिपोर्ट सहित जवाब तलब किया गया है।
Vikalp Times – Janta Ka Media विकल्प टाइम्स – जनता का मीडिया