कोटा/भरतपुर: पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway) के कोटा मंडल (Kota Railway Division) ने रेल राजस्व की सुरक्षा तथा बिना टिकट यात्रा (Travel by Train) पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से भरतपुर रेलवे स्टेशन (Bharatpur Railway Station) पर विशेष ‘किलाबंदी’ टिकट चेकिंग अभियान (Rail Ticket Checking Campaign) चलाया। अभियान के दौरान स्टेशन (Railway Station) के सभी निकास मार्गों (Railway Station Exit Gate) की घेराबंदी कर यात्रियों के टिकटों की सघन जांच की गई।

इस विशेष अभियान में कुल 8 ट्रेनों से आने-जाने वाले यात्रियों की जांच की गई। जांच के दौरान 92 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए, जिनसे रेलवे ने 54 हजार 20 रुपए बतौर किराया एवं जुर्माना वसूल किया।
रेलवे (Indian Railways) अधिकारियों के अनुसार यह अभियान केवल बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यात्रियों को रेलवे नियमों (Railway Rules) और हाल ही में लागू नए कानूनी प्रावधानों के प्रति भी जागरूक किया गया।
अभियान के दौरान यात्रियों को बताया गया कि 20 जून 2026 से लागू जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम, 2026 (The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill) के तहत रेलवे अधिनियम में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उन्हें वैध टिकट लेकर यात्रा करने, रेलवे नियमों का पालन करने तथा संशोधित प्रावधानों की जानकारी दी गई।
पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें। रेलवे ने स्पष्ट किया कि प्रतीक्षा सूची (Waiting List) ई-टिकट तथा प्लेटफॉर्म टिकट (Platefrom Ticket) पर यात्रा करना नियमों के अनुसार अनुमन्य नहीं है।
रेलवे ने यात्रियों को सुविधा के लिए अधिकृत टिकट बुकिंग प्रणाली या RailOne Mobile App के माध्यम से टिकट बुक करने की सलाह भी दी है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की जिम्मेदारी और नियमों का पालन ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित रेल यात्रा की गारंटी है।
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