कोरोना के मध्यनजर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जिले के 4 होटलों को अधिगृहित कर लिया है। जिला कलेक्टर ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 (बी) व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) के तहत जूना महल, अंकुर रिसोर्ट, रणथम्भौर विला और टाईगर विला को अग्रिम आदेश तक अधिगृहित किया है।

जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि सवाई माधोपुर में जूना महल, 40 कमरे (80 बेड) चिकित्सा कार्मिकों एवं अन्य कार्मिकों के लिए, अंकुर रिसोर्ट 60 कमरे (120 बेड), रणथम्भौर विला, 20 कमरे (40 बेड) एवं टाईगर विला, 20 कमरे (40 बेड) संस्थागत क्वारंटाईन के लिए अधिग्रहित किये हैं। उन्होंने होटल प्रबंधकों को निर्देश दिये हैं कि क्वारंटाईन किये जाने वाले व्यक्तियों को रखने के दौरान उनके लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जायें। उक्त अवधि में भवन/होटल सवाई माधोपुर उपखण्ड अधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे।
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