पंचायत राज संस्था आम चुनाव 2021 के तहत जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को आज शुक्रवार को जिला कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी राजेन्द्र किशन ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली तथा आचार संहिता, कोरोना गाईडलाइन, अधिकतम खर्च सीमा और लेखों का संधारण ,चुनाव प्रचार समेत कई बिन्दुओं को बारीकी से समझाया तथा इनकी पालना के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के लिए प्रत्याशी अधिकतम डेढ़ लाख रूपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 75 हजार रूपए खर्च कर सकता है तथा इसका लेखा निर्धारित प्रारूप में परिणाम आने के 15 दिवस के भीतर जमा करवाना होगा। प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी मतदाता को कोई भी प्रलोभन नहीं देंगे। सरकारी कार्यालय, भवन पर प्रचार सामग्री लगाना वर्जित है, निजी सम्पति पर मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव-प्रचार हेतु निर्धारित सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर पूर्व अनुमति पर ही लगाए जा सकते है। उन्होंने बताया कि प्रचार के लिये धार्मिक स्थल का उपयोग तथा धर्म, जाति के आधार पर वोट मांगना वर्जित है। पोस्टर मुद्रण करने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क की पालना करनी होगी। मतदाता को अभ्यर्थी की ओर से दी जाने वाली पहचान पर्ची सादा सफेद कागज वाली हो। इस पर अभ्यर्थी या दल का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित न हो।कलेक्टर ने अभ्यर्थियों को कोविड प्रोटोकॉल एवं गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रचार के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। घर-घर प्रचार के समय 5 से अधिक व्यक्ति न हों। कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सम्पन्न करवाने में सभी भागीदार बनें। नियमों की अक्षरशः पालना करे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी ने निर्देश दिए कि बूथ में अनाश्यक भीड़ नहीं हो, बूथ पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं रखी जाएगी। चुनावी सभा एवं रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं है। प्रचार हेतु अभ्यर्थी को जिला परिषद सदस्य के अभ्यर्थियों को पूर्व अनुमति के साथ तीन वाहन की अनुमति होगी। वाहन में अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रभावी विधि के अन्तर्गत नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। चुनाव प्रचार में वाहन का उपयोग मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकेगा। वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक का नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित सक्षम अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन उपयोग की अनुमति निर्धारित प्रारूप-ख में जारी की जाएगी। प्रचार-प्रसार हेतु बस, ट्रक, मिनिबस, मेटाडोर, पशुचालित वाहन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी मतदाता सहायता बूथ कैम्प नहीं लगा सकता। मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर की परिधि में किसी मतदाता से मत याचना नहीं करे और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें। अभ्यर्थियों को आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी एवं राजस्व अपील अधिकारी बीएल रमन ने आचार संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इसी प्रकार संबंधित पंचायत समिति के रिटर्निंग अधिकारियों ने भी अपनी अपनी पंचायत समिति क्षेत्र के अभ्यर्थियों की बैठक लेकर आचार संहिता की जानकारी तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।