महिला से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा

महिला से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा, सूरवाल निवासी आरोपी जाइद खान को सुनाई 5 साल के कठोर कारावास की सजा, साथ ही 13 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी किया दंडित, अपर सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार ढाबी ने सुनाया सजा का फैसला, गत 6 फरवरी 2017 की सूरवाल थाना क्षेत्र की है घटना, पीड़ित की ओर से अपरलोक अभियोजक दिलीपसिंह राजावत ने की पैरवी, प्रकरण में न्यायालय में 13 गवाह और 11 दस्तावेज किए गए पेश, दुष्कर्म के प्रयास का विरोध करने पर महिला पर जानलेवा हमला करने का है मामला।
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