राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 8.1 (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने आज बुधवार को अधिसूचना जारी कर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर निम्न स्थलों को नो-पार्किंग व साईलेंस जोन घोषित किया है।
जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया एवं भारी वाहनों के लिए शर्मा होटल चौराहे से कलेक्ट्रेट चौराहे तक, पुरानी ट्रक यूनियन चौराहे से शिव मन्दिर तक, गौतम आश्रम से प्रेम मन्दिर टॉकिज तक, कलेक्ट्रेट परिसर व परिसर के बाहर मेगा हाईवे रोड़ तक, पुराना शहर खण्डार तिराहा से पुलिस चौकी तक, खण्डार तिराहा से रामद्वारा तक एवं सामान्य चिकित्सालय के सामने के स्थलों को नो-पार्किंग स्थल घोषित किया है।
वहीं व्यवसायिक वाहनों के लिए सब्जी मण्डी तिराहा से अम्बेडकर सर्किल तक नो-पार्किंग स्थल घोषित किया है। जिला कलेक्टर ओला ने बताया कि दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया एवं भारी वाहन व अन्य निजी वाहनों के लिए नगर परिषद द्वारा पार्किंग स्थल विकसित किया गया है।
इसी प्रकार उन्होंने दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया एवं भारी वाहन के लिए रामसिंह अस्पताल से रेजन्टा होटल तक, वात्सल्य अस्पताल से हम्मीर सर्किल तक, हम्मीर सर्किल से दशहरा मैदान तक, हम्मीर सर्किल से अनाज मण्डी गेट तक एवं सामान्य चिकित्सालय से भैरू दरवाजा तक के स्थानों को साईलेंस जोन घोषित किया है।