Thursday , 3 October 2024
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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

 

20 years rigorous imprisonment to the accused of kidnapping and raping a minor

 

नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को हुई सजा, दिनेश गुर्जर उर्फ भोला पुत्र बृजमोहन निवासी चौड़ा का है निवासी, कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध मानकर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा, 68 हजार रुपए के जुर्माना से भी किया दंडित, पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी।

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