जिले में न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी आदिल खान पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी अमनपुरा थाना उदेई मोड़ गंगापुर सिटी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी को इस मामले में 3 मई को गिरफ्तार किया गया था जो तभी से न्यायिक हिरासत में चल रहा था। उसने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था।