राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2 जून, 2023 को आदेश जारी कर प्लास्टिक लेमिनेटेड़ पेपर कप एवं पत्तल व दोंने उत्पादों को भी प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक मानते हुए तत्काल प्रभाव से इनके उत्पादन, विक्रय, भण्डारण, उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने समस्त जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही एवं सम्बन्धित विभागों को दिशा निर्देश देने के सम्बन्ध में 19 जून, 2023 को पत्र द्वारा निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त राज्य मण्डल द्वारा नगर परिषदों, रीको, उद्योग, परिवहन इत्यादि विभागों को इस सम्बन्ध में अतिशीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, सवाई माधोपुर दीपेन्द्र झरवाल ने बताया कि मण्डल द्वारा 26 अप्रैल, 2023 को एक अवार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री को सूचना देने पर 5 हजार रूपये का इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। सूचना सही पाए जाने पर ईकाई को बन्द करने की कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध मे झरवाल, क्षेत्रीय अधिकारी ने समस्त जिले वासियों से प्लास्टिक प्रतिबन्ध में सहयोग करने की अपील की।