भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव-2023 में मतदान हेतु 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तथा 40 प्रतिशत से अधिक निशक्तता वाले विशेषयोग्जन, कोविड-19 बीमारी से ग्रसित मतदाताओं को मिलने वाली होम वोटिंग के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह नरूका की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 27ए के अनुसार डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा से वंचित रहने वाले मतदाताओं को प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले उन मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी जो मतदान केन्द्र पर आने में असक्षम है तथा बिस्तर पर है उनको संबंधित बीएलओं द्वारा 12डी फॉर्म वितरित किया जाएगा जिसे वो भरकर पुनः बीएलओं को देंगे। यदि वो होम वोटिंग का लाभ लेना चाहते हैं।
उन्होंने बताया कि 12डी फॉर्म भरने वाले मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर मतदान करने का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ई.डी.सी एवं डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस प्रभारी उपेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि डाक मतपत्र भरवाने की दक्षता का प्रशिक्षण सभी बीएलओ को दिया जा रहा है। 20 अक्टूबर से बीएलओ अपने क्षेत्र में जाकर 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, विशेष योग्यजन एवं कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की सूची तैयार कर 12डी फॉर्म उपलब्ध करायेंगे जिसमें वे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से होम वोटिंग सुविधा प्रदान करने की अभ्यार्थना करेंगे। फॉम 12डी भरकर होम वोटिंग की सुविधा की मांग करने वाले मतदाताओं से बीएलओं पावती भी प्राप्त करेंगे। विशेष योग्यजन मतदाता 12डी फॉर्म के साथ-साथ 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता का प्रमाण-पत्र भी संलग्न कर बीएलओं को देंगे। अगर ऐसे वंचित मतदाता घर पर उपस्थित नहीं मिलते हैं तो बीएलओं दुबारा नोटिफिकेशन के 5 दिन के भीतर उनके घर जाएगा।

ऐसे भरे हुए 12डी फॉर्म जिसमें होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की अभ्यार्थना की गई है, चुनाव घोषणा की तिथि से नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास बीएलओं के माध्यम से पहुंच जानी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया का सेक्टर अधिकारी पर्यवेक्षण करेगा। रिटर्निंग अधिकारी होम वोटिंग सुविधा का विकल्प चुनने वाले ऐसे सभी मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराएंगे। वोटिंग ऐसे सभी मतदाताओं का मतदान कराने के लिए 2 मतदान अधिकारियों की टीम होगी जिसमें विडियोग्राफर एवं सुरक्षा हेतु पुलिस की व्यवस्था भी होगी। ताकि मतदान पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। जिस प्रकार से सामान्य मतदान दिवस पर वोटिंग कम्पार्टमेन्ट बनता है वैसे ही पोस्टर बैलेट के लिए भी कम्पार्टमेन्ट बनेगा ताकि मतदान की गोपनीयता भंग न हो।
उम्मीदवारों को ऐसे मतदाताओं की सूचना पूर्व में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी एवं उनको मतदान का श्ड्यूल एवं मतदान दलों का रूटचार्ट भी प्रदान किया जाएगा। ताकि वे अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति में मतदान करा सकें। इसके पश्चात ऐसे मतपत्रों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सुरक्षित रख दिया जाएगा। बैठक में तहसीलदार निर्वाचन चन्द्रशेखर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक मीना आर्य, तहसीलदार सवाई माधोपुर मुकेश अग्रवाल, कम्युनिस्ट पार्टी के सह सचिव रईस अहमद अंसारी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष गिर्राज सिंह गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बलवीर सिंह उपस्थित थे।
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