Saturday , 5 October 2024

रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री पर रोक, ठेकेदारों के लाइसेंस होंगे निरस्त !  

विधानसभा चुनावों को लेकर आबकारी विभाग ने भी सख्ती करना शुरू कर दिया है । विधानसभा चुनावों में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग ने क्षेत्र में संचालित शराब की दुकानों का निरीक्षण कर शराब ठेकेदारों को रात 8 बजे बाद होने वाली शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए है। विधानसभा चुनावों को लेकर क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानों का गुरुवार रात को औचक निरीक्षण किया गया।

 

Ban on sale of liquor after 8 pm in jaipur

 

इस दौरान शराब ठेकेदारों को रात आठ बजे बाद किसी भी हालात में शराब की बिक्री नहीं करने को लेकर दिशा निर्देश दिए है।लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ठेकेदार रात आठ बजे बाद शराब की बिक्री दुकानों से कर रहा है तो उसके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करने के साथ ही शराब की दुकान का लाइसेंस तक रद्द करने की कार्रवाई करेगा।

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