Thursday , 3 April 2025
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रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर प्रचार पर रोक

चुनाव में प्लास्टिक पॉलिथीन से निर्मित पोस्टर बैनर का उपयोग करने की अनुमति नहीं

 

सवाई माधोपुर: विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा यथा संभव प्लास्टिक, पॉलिथीन से निर्मित पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा 100 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। अधिसूचना द्वारा विहित सभी निषिद्ध सामग्रियों के प्रयोग से चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को बचना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झण्डा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग, डोर-टू-डोर अभियान, एसएमएस, वाट्सअप, कॉल एवं अन्य सभी सोशल मीडिया प्रचार गतिविधियों पर भी रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रोक रहेगी।

 

Candidates will not be able to campaign door to door from 10 pm to 6 am in rajasthan assembly election 2023

 

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज अनुमत सीमा में रहे। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से यानी 23 नवम्बर की शाम 6 बजे से मूवी, टीवी या अन्य गैजेट्स के माध्यम से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। किसी भी मनोरंजक गतिविधि, नाटक, संगीत समारोह आदि से भी चुनाव प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा।सभी राजनैतिक दल एवं उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रचारक आदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व से मौन अवधि की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे तथा ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को छोड़कर शेष अन्य सभी उल्लेखित व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र से विहित समयावधि में बाहर चले जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जुलूस, रैलियों और सभाओं का आयोजन करने वाले दल और उम्मीदवार समय, स्थान एवं रूट के बारे में अग्रिम सूचना पुलिस प्रशासन को देंगे। चुनाव प्रचार के काफिलों में 10 से अधिक वाहन नहीं रखे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर मतदान बूथ के भीतर मतदाताओं के अलावा निर्वाचन आयोग के अनुमत पासधारकों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। राजनैतिक दल और उम्मीदवार मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही अपना चुनाव बूथ पूर्व अनुमति प्राप्त कर बना सकेंगे।

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