सवाई माधोपुर: सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश जाटव ने निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाई जाने पर दो दवा विक्रेताओं का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निलम्बित किया है।
सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रकाश मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर सवाई माधोपुर का खुदरा औषधि अनुज्ञापन पत्र 13 मई से 19 मई तक 7 दिन के लिए एवं विद्या मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर गंगापुर सिटी का 19 मई से 23 मई तक 5 दिन के लिए निलम्बित किया है।
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