सवाई माधोपुर: आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी शुभमंगला के निर्देशानुसार प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सी.एम.एच.ओ सवाई माधोपुर डॉ. अनिल कुमार जैमिनी के नेतृत्व में फूड सेफ्टी ऑफिसर वेद प्रकाश पूर्विया व नितेश गौतम की टीम ने छा*पेमार कार्रवाई की। टीम शहर सवाई माधोपुर स्थित कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण व नमूनीकरण का कार्य किया। टीम ने आयुष किराना स्टोर से मस्टर्ड ऑयल व अरिहंत नमकीन भंडार से रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूने व अनाज मंडी के सामने महावीर नगर स्थित सपना मार्केटिंग्स से आम आचार का नमूना लिया है।
इसके बाद टीम रणथंभौर रोड स्थित दीपक एंटरप्राइज पर पहुंची। टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया की खाद्य कारोबारकर्ताओं ने ना तो मेडिकल करा रखा था ना ही शॉप का पेस्ट कंट्रोल और खाद्य सामग्री भी बिना रैक या पेलेट के सीधी जमीन पर रखी हुई थी, जिसे देखकर मोके पर ही इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया तथा खुले में रखे काजू व खुली बादाम में मॉइश्चर/ नमी के संदेह पर 2 नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लिए गए।
इसके बाद टीम ने पंकज किराना स्टोर से मस्टर्ड ऑयल (जैन फ्रेश) का नमूना लिया। इसके बाद बजरिया स्थित अमोलखदास घनश्याम दास की दुकान से रेड चिली टोमेटो सॉस, विनेगर व मोनो सोडियम ग्लूटामेट (एम एस जी) के नमूने लिए। इसके बाद टीम राजेश ट्रेडर्स बजरिया पहुंची, वहाँ से मस्टर्ड ऑयल (लाइफ ओके) का नमूना लिया। मेसर्स शिवदयाल रतनकुमार से कंपाउंडेड हींग का नमूना लिया।
टीम इसके बाद बजरिया में लादूराम बालकिशन की शॉप पर पहुंची जहाँ निरीक्षण में साफ-सफाई व हाइजीन का स्तर अच्छा नहीं मिला मौके पर ही इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया व लाल मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया। अभियान की कार्यवाही दीवाली तक निरंतर जारी है। लिए गए सभी नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया गया। लैब रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार सख्त अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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