Friday , 24 April 2026
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अब माता-पिता की अनुमति के बिना नहीं बनेगा सोशल मीडिया अकाउंट

नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के लिए नियमों का मसौदा जारी कर दिया। अगस्त 2023 में संसद में इस कानून को मंजूरी मिलने के बाद इसके नियमों को बनाए जाने की उम्मीद की जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने शुक्रवार को इन नियमों को जारी कर लोगों से इस पर फीडबैक मांगा है। माईगवर्नमेंट (MyGov) पोर्टल पर इसका फीडबैक मांगा है। इसके लिए 18 फरवरी 2025 की डेडलाइन निर्धारित की गई है।

Now social media accounts will not be created without parents' permission

मसौदा नियमों के अनुसार अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पैरेंट्स की सहमति लेनी होगी। डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों को यह पता कर लेना होगा कि जो शख़्स खुद को किसी बच्चे का पैरेंट बता रहा है वो खुद वयस्क है या नहीं। इन नियमों को लागू होने पर यूजर को कई अधिकार मिलेंगे, जिसमें अपने डेटा तक पहुंच और उसे समय-समय पर अपडेट करने का अधिकार होगा।

डेटा मालिक डेटा प्रोसेसिंग की सहमति वापस ले सकेंगे और इसे मिटा भी सकेंगे। सभी सहमतियों का रिकॉर्ड मशीन से पढ़े जा सकने वाले फॉर्मेट में होंगे। डिजिटल कंपनी डेटा फिड्यूशरी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकेंगे। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर समाधान नहीं होने पर ऊपर शिकायत की जा सकेगी।

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