उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में अंडों की बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया नियम लागू होगा, जिसके तहत हर अंडे पर उसकी उत्पादन तारीख और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बाजार में बिना लेबल के अंडों की बिक्री नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
देश में बड़ी संख्या में लोग रोजाना अंडे का सेवन करते हैं, ऐसे में उनकी गुणवत्ता और ताजगी सुनिश्चित करना जरूरी है। नए नियम से ग्राहकों को अंडे खरीदते समय उनकी तारीख की जानकारी मिल सकेगी, जिससे वे खराब या पुराने अंडों से बच सकेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश के अनुसार, अब अंडा उत्पादकों और विक्रेताओं को हर अंडे पर दो महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी-पहली, अंडा दिए जाने की तारीख और दूसरी, उसकी एक्सपायरी डेट।
इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने व्यापारियों और उत्पादकों को पहले ही इस बदलाव के लिए तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि नियम लागू होने के बाद किसी तरह की दिक्कत न हो। यह पहल उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
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