जयपुर / Jaipur: रेलवे (Indian Railways) में बिना टिकट यात्रा (Without Ticket) करने वालों के लिए अब नियम और सख्त हो गए हैं। रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने रेलवे एक्ट (Railway Act) में संशोधन के बाद नए प्रावधान लागू कर दिए हैं। इसके तहत बिना टिकट यात्रा (Travel) करते पकड़े जाने पर अब न्यूनतम जुर्माना (Fine) 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

यह नियम 20 जून से प्रभावी माना जाएगा। रेल मंत्रालय (Railways) ने हाल ही में सभी रेलवे जोनों को नए नियमों की जानकारी भेजी थी। पहले इन संशोधित प्रावधानों को 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी थी, लेकिन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया।
रेलवे ने 13 साल बाद बढ़ाया जुर्माना:
रेलवे अब तक बिना टिकट यात्रा करने वालों से यात्रा का पूरा किराया और 250 रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूलता था। इससे पहले वर्ष 2013 में जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया था। अब करीब 13 साल बाद इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
नए नियमों (New Rule Railway) के अनुसार बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्री को यात्रा का पूरा किराया चुकाने के साथ कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
दूसरे के टिकट पर सफर करने पर भी कार्रवाई:
रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त किया जा सकता है और यात्री से पूरा किराया तथा अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।
अ*वैध फेरी और भीख मांगने पर 2000 रुपये तक जुर्माना:
नए नियमों के तहत ट्रेन और रेलवे स्टेशनों (Railway Station) पर बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 2000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जेल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
रेलवे ने कर्मचारियों को दिए निर्देश:
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर कहा है कि नए नियमों की जानकारी टिकट चेकिंग स्टाफ, कमर्शियल विभाग और संबंधित कर्मचारियों तक तुरंत पहुंचाई जाए, ताकि संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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