जिला पॉक्सो न्यायालय द्वारा नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी मोनू शर्मा पुत्र हुकम चंद शर्मा निवासी गंगापुर सिटी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी को 7 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था तभी से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था।