Thursday , 17 April 2025
Breaking News

पेड न्यूज पर रहेगी जिला प्रशासन की विशेष नजर

विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान जिला प्रशासन की जिले में पेड न्यूज और विज्ञापनों पर विशेष नजर रहेगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज, फेक न्यूज तथा राजनीतिक विज्ञापन अधिप्रमाणन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी निगरानी रखी जा रही है।किसी भी प्रकार की फेक न्यूज अथवा एमसीसी का उल्लंघन करने वाली पोस्ट किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

Sawai Madhopur District administration will keep a special eye on paid news

पेड न्यूज के खर्चे को अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा:-

जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया की पेड न्यूज पर निगरानी के लिए कार्यालय सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, सवाई माधोपुर परिसर में एमसीएमसी प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संदेहास्पद “पेड न्यूज” की जानकारी मिलने पर, शिकायत के आधार पर एवं स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया जाएगा। प्रकरण मिलने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 96 घंटों के अंदर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा।

 

 

नोटिस प्राप्ति के समय से 48 घंटों के अन्दर अभ्यर्थी को उस नोटिस का जवाब देना होगा। रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त जवाब को जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) के पास भेजेगा, जिस पर जिला स्तरीय एमसीएमसी जवाब प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर अपना निर्णय देगी। रिटर्निंग अधिकारी उस निर्णय से अभ्यर्थी को सूचित करेंगे और कन्फर्म पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के खर्चे में जोड़ा जाएगा।

 

 

48 घन्टों के अन्दर कर सकते हैं अपील:-

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय की प्राप्ति के 48 घण्टों के अंदर राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। पेड न्यूज के केस में अभ्यर्थी राज्य स्तरीय एमसीएमसी के फैसले के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग में अपील कर सकते हैं।

 

वहीं अधिप्रमाणन के केस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर की जा सकती है। यदि अभ्यर्थी ने अपने जवाब में पेड न्यूज होना मान लिया है तो पेड न्यूज की लागत डीआईपीआर, डीएवीपी के आधार पर ज्ञात कर अभ्यर्थी के खाते में जोड़ दी जाएगी।

राजनीतिक विज्ञापन के लिए अधिप्रमाणन कराना आवश्यक:- जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिना अधिप्रमाणन विज्ञापन नहीं प्रसारित किए जा सकेंगे। ई-पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों, बल्क एसएमएस, मोबाइल वैन पर प्रसारित होने वाली सामग्री का भी अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस तथा मतदान दिवस के पूर्व दिवस को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन जरूरी होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल व प्रत्याशी को विज्ञापन प्रसारण की प्रस्तावित तिथि से तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। वहीं अन्य गैर पंजीकृत दलों को विज्ञापन के सात दिवस पहले आवेदन करना होगा।

About Vikalp Times Desk

Check Also

BJP and government Bamanwas MLA Indira Meena News 16 April 25

भाजपा और सरकार मुझे म*रवाना चाहती है: बामनवास विधायक इंदिरा मीणा

भाजपा और सरकार मुझे म*रवाना चाहती है: बामनवास विधायक इंदिरा मीणा     सवाई माधोपुर: …

crocodile man water buffaloes banas river sawai madhopur news 16 April 25

भैंसों को नदी में पानी पिलाने गए व्यक्ति पर मगरमच्छ ने किया ह*मला

भैंसों को नदी में पानी पिलाने गए व्यक्ति पर मगरमच्छ ने किया ह*मला     …

Youth Chauth Ka Barwara police news 16 April 25

खेत में मिला युवक का श*व

खेत में मिला युवक का श*व     सवाई माधोपुर: पांवाडेरा मार्ग स्थित खेत में …

Bamanwas Congress MLA Indira Meena Sawai Madhopur News 16 April 2025

बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

सवाई माधोपुर: विगत दिनों बामनवास विधायक इंदिरा मीणा एवं उनके साथियों द्वारा भाजपा मंडल अध्यक्ष …

Mantown police sawai madhopru news 15 April 25

सायबर ठ*गी के दो बालकों को किया निरूद्ध

सायबर ठ*गी के दो बालकों को किया निरूद्ध       सवाई माधोपुर: मानटाउन थाना …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !