राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
जयपुर: राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, राजस्थान में खानें नहीं होगी बंद, NGT के खनन बंदी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के अभाव में NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, राजस्थान सरकार 15 लाख लोगों का रोजगार बचाने के लिए पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने रखा पक्ष, मामले में अब 12 नवंबर को नए सीजेआई करेंगे सुनवाई
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