सवाई माधोपुर: खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले गेंहू के ग*बन के एक गंभीर मामले में मलारना डूंगर क्षेत्र के राशन डीलर चतुर्भुज मंगल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक कीर्तेश मीना द्वारा मलारना डूंगर पुलिस थाने में कराई गई है।
प्राथमिक जांच में राशन डीलर द्वारा लगभग 146 क्विंटल सरकारी गेंहू के ग*बन की पुष्टि हुई है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत गंभीर अ*पराध की श्रेणी में आता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित राशन डीलर को पहले ही निलंबित कर उसका लाइसेंस निरस्त किया जा चुका है।
रसद विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जा रही है ताकि आमजन को उनके अधिकारों के अनुसार शुद्ध एवं समय पर राशन प्राप्त हो सके।
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