कलकत्ता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 22 साल की लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। पनोली पर आरोप है कि उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के मुद्दे पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी। जिसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिर*फ्तार किया था।
इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ही पनोली की अंतरिम जमानत ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि बोलने की आजादी के नाम पर दूसरों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने बीबीसी के सहयोगी पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी को बताया था कि शर्मिष्ठा ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था।
इसी दौरान उन्होंने एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम की अदालत में पेश करने के बाद उन्हें ट्रांज़िट रि*मांड पर कोलकाता लाकर 31 मई को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तब शर्मिष्ठा को 13 जून तक के लिए न्यायिक हि*रासत में भेज दिया था।
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