जयपुर: उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्योहार के मध्यनजर चलाये गये कंज्यूमर केयर अभियान में सातवें दिन विधिक मापविज्ञान अधिनियम-2009 एवं डिब्बा बन्द वस्तुएँ नियम-2011 के अन्तर्गत 71 फर्मों पर निरीक्षण कार्यवाही की गई। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 4 फर्मों पर तथा सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर 23 फर्मों पर प्रकरण दर्ज कर टीमों ने फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही कर 53 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाकर 4 कांटे जब्त किये गये।
इस प्रकार दिनांक 13 अक्टूबर से चलाये गये इस अभियान में कुल 596 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किए गए। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 59 फर्मों पर तथा सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर 319 फर्मों पर प्रकरण दर्ज कर टीमों ने फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही कर 7 दिवस में कुल राशि 8 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
कंज्यूमर केयर अभियान दिनांक 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशी देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है।
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