सवाई माधोपुर: सवाई माधोपुर जिले के बजरिया, सिविल लाइन, मंडी रोड़ सहित विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों के नाम पर की जा रही पेड़ों की कटाई के खिलाफ मामला अब न्यायिक दायरे में पहुंच गया है। इस संबंध में स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका विधिवत दर्ज की गई है, जिस पर जिला जज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से प्रकरण दर्ज करने तथा संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
यह मामला जनहित में पार्षद राजेश पहाड़िया, समाजसेवी रत्नाकर गोयल एवं अवधेश शर्मा की ओर से प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय में एडवोकेट जगन्नाथ चौधरी, एडवोकेट राजेश मीणा, मुकेश भूप्रेमी, प्रेमराज मीणा एवं भरतलाल मीणा ने पक्ष रखते हुए बताया कि बजरिया मंडी रोड जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर हरे-भरे और पूर्ण विकसित पेड़ों की कटाई की जा रही है। न्यायालय के समक्ष यह भी रखा गया कि कटाई सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
याचिका में स्पष्ट किया गया कि वैधानिक अनुमति, पर्यावरणीय आकलन और वैकल्पिक वृक्षारोपण की शर्तों की अनदेखी कर पेड़ों को काटा गया, जिससे आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने न्यायालय के इस हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि बजरिया मंडी रोड पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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