जिला एवं सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के आरोपी मुरारी निवासी कौशाली थाना सूरवाल को धारा 307 में 5 साल, 326 में 4 साल व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में एक साल के कारावास व अन्य धाराओं में अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मिली जानकारी के अनुसार गत 3 जनवरी 2020 को परिवादी पप्पूलाल पुत्र श्रीदास मीना ग्राम कोशाली ने मामला दर्ज कराया था कि 3 जनवरी 2020 को सुबह 11 बजे गांव में कालूराम मीना की परचूनी की दुकान पर कन्हैयालाल ने गाली गलौच कर पत्थर उठा लिया।
बाद में उसके घर आकर मुरारीलाल पुत्र कन्हैया, कन्हैया पुत्र मोरपाल, हंसराज पुत्र मोरपाल और सन्तो पत्नी कन्हैया ने उसके साथ मारपीट कर सिर पर लोहे के छुरे की मुरारीलाल ने सिर मे चोट मारी व अन्य लोगों ने लाठी-डण्डो से मारपीट की। जिसकी एफआईआर नंबर 2/2020 अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से पेश 18 गवाहों के बयानों पर विचार कर बाद बहस न्यायाधीश ने अभियुक्त को 5 साल की सजा से दण्डित किया है।
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