सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल में बहुचर्चित तत्कालीन मानटाउन सीआई फूल मोहम्मद के हत्याकांड मामले में 18 नवम्बर को न्यायालय द्वारा सभी दोषसिद्ध 30 आरोपियों को सजा सुनाई। एडवोकेट अब्दुल हासिब ने बताया कि गत 17 मार्च 2011 की शाम सूरवाल में दाखा देवी हत्याकाण्ड के संबंध में विभिन्न मांगो को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन के दौरान युवक राजेश बाडोलास द्वारा पेट्रोल से स्वयं को आग लगाकर टंकी से कूदकर जान दे देने के बाद हुए उपद्रव में तत्कालीन मानटाउन सीआई फूल मोहम्मद को जिंदा जला दिये जाने की घटना के मामले में शुक्रवार 18 नवम्बर को 11 साल 8 माह बाद एससी एसटी कोर्ट की विशेष जज पल्लवी शर्मा ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई पूरी कर 400 पेज के फैसले में सजा का एलान किया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष सीबीआई और परिवादी पक्ष की ओर से मृत्यु दण्ड और 3/4 पीडीपी एक्ट में जुर्माना से दंडित किए जाने की मांग की गई थी। विशेष जज द्वारा सभी 30 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ अलग-अलग धाराओं में जुर्माना और सजा से दंडित किया। उन्होने बताया कि कोर्ट द्वारा तत्कालीन सीओ सिटी महेन्द्र सिंह जो घटनास्थल के कामंडिंग ऑफीसर थे को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 1 लाख 67 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
वहीं दोषी बनवारी पर 1 लाख 87 हजार तथा अन्य सभी दोषियों पर 1 लाख 65 हजार रूपये जुर्माने की राशि से भी दण्डित किया। जुर्माना राशि में से 40 लाख रूपये पीड़ित परिजनों को एवं घटना के दौरान चोटिल करीब 16 लोगों को 10-10 हजार रूपये प्रतिव्यक्ति पीड़ित प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के आदेश प्रदान किये। उल्लेखनीय है कि मामले में सुनवाई के दौरान 5 लोगों की मृत्यू हो चुकी है। जबकि 3 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं।
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