Saturday , 7 March 2026
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विवाहित जोड़ों एवं रिलेशनशिप में रह रहे युगलों के लिए पुलिस ने जारी किए निर्देश 

जयपुर: विवाहित जोड़ों एवं क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा के लिए राज्य में एक मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटी भूपेंद्र साहू द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। एडीजी साहू ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश की पालना में यह एसओपी निर्धारित की गई है।
Rajasthan Police issued instructions for married couples and couples living in relationship
इसके अनुसार राज्य के विवाहित जोड़े एवं क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगल स्वयं, किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र कर सकते है। यदि उन्हें किसी से भी खतरा हो तो वे इस संबंध में नामित नोडल अधिकारी को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे।
नोडल अधिकारी को शिकायत देने के सुगम तरीके:
ऐसे युगल सुगम रिपोर्टिंग के लिए डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, राज्य स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8764871150, जिला स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष के नम्बर, जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष की ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जल्द ही एससीआरबी द्वारा पुलिस वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उस लिंक के माध्यम से आवेदक थाने पर व्यक्तिगत उपस्थित हुए बिना अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन माध्यमों से प्राप्त शिकायत को प्रभारी अधिकारी अविलंब नोडल अधिकारी, संबंधित वृत्त अधिकारी एवं थानाधिकारी को प्रेषित करेंगे।
नोडल अधिकारी के दायित्व:
नोडल अधिकारी शिकायत पर तुरंत पीड़ित युगल को अंतरिम राहत प्रदान करेंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आवेदक के बयानों की ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यदि उन्हें किसी प्रकार का खतरा है तो पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि सुरक्षा उपलब्ध कराने के पर्याप्त आधार नहीं है तो स्पष्ट कारण बताएंगे।
संबंधित चाहे तो उनके परिजनों को बुलाकर आपसी समझाइश का प्रयास करेंगे। यदि युगल के परिजनों को किसी अन्य व्यक्ति या समूह द्वारा प्र*ताड़ित किए जाने की शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल उनकी सुरक्षा एवं विधिक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि संबंधित को आश्रय की आवश्यकता हो तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सेफ हाउस में उनके रहने की व्यवस्था करवाएंगे।
साहू ने बताया कि इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में नोडल अधिकारी, जिला एसपी व डीसीपी, रेंज आईजी व पुलिस आयुक्त, एससीआरबी के दायित्व निर्धारित कर शिकायत के निस्तारण की प्रक्रिया बताई गई है। जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी है जो सात दिवस के अंदर विधिक कार्रवाई करेंगे। इनसे सन्तुष्ट नहीं होने पर जिला एसपी को शिकायत दर्ज कराई जा सकती जो 3 दिन के अंदर उचित कार्रवाई करेंगे। रेंज आईजी और कमिश्नर मानक संचालन प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करेंगे।
स्टेट क्रा*ईम रिकार्ड ब्यूरों (SCRB) एवं तकनीकी एवं दूरसंचार शाखा पुलिस वेब लिंक तैयार कर रही है, जिसमे आवेदक अपनी शिकायत की अपडेट स्थिति देख सके। यह शाखा सुगम रिपोर्टिंग के लिये संचालित विभिन्न हेल्पलाइन, व्हाटसएप नम्बर, ई-मेल आईडी तथा पुलिस वेबसाईट लिंक एवं अन्य प्रक्रिया को सुचारू रूप से 24×7 संचालित किया जाना सुनिश्चित करेगी।
एडीजी साहू ने बताया कि संबंधित युगल नोडल अधिकारी या एसपी व पुलिस उपायुक्त से भी संतुष्ट नहीं है तो वह जिला एवं राज्य स्तर पर संचालित पुलिस जवाब देही समिति को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह समिति आवेदक की शिकायत का निस्तारण युक्तियुक्त समय पर निर्धारित करेंगे।

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