जयपुर: जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं एनटीसीपी सेल ने अ*वैध मा*दक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम डॉ. रवि सिंह शेखावत ने बताया कि कार्रवाई दल ने राजा पार्क स्थित गुरूनानकपुरा श्रीनाथ जनरल स्टोर पर कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई को अंजाम देते हुए 13 हजार से ज्यादा की कीमत के 110 पैकेट विदेशी सि*गरेट बरामद की है।
उन्होंने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित नार्काे कॉर्डिनेशन सेंटर की समिति की बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अ*वैध मा*दक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये। निर्देशों की त्वरित एवं प्रभावी अनुपालना में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
उन्होंने बताया कि कोटोपा अधिनियम में प्रावधान है कि तंबाकू उत्पाद जिनके आवरण के 85 फीसदी पर दृश्य चेतावनी एवं शेष भाग में शाब्दिक चेतावनी होना आवश्यक है यह नहीं पाये जाने के कारण कार्रवाई की गई है। अधिनियम में विहित प्रावधानों की अनुपालना में आरोपी के विरुद्ध जिला सेशन न्यायालय में चालान पेश किया है। इस कार्रवाई दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार, विनोद शर्मा, कोटपा की जिला इकाई के समन्वयक अर्पित शर्मा मौजूद रहे।